केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को पूर्ववृत्त रिपोर्ट प्रदान करता है।
संबंधित बैंक ₹50 करोड़ से अधिक की ऋण राशि के लिए संभावित उधारकर्ताओं/ गैर-अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) पर एक निर्धारित प्रारूप में ईमेल के माध्यम से bank-ceib[at]gov[dot]in पर रिपोर्ट मांग सकते हैं।